पूर्व मुखिया के भाई की हत्या में संतोष झा बरी

Published at :18 May 2018 5:40 AM (IST)
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पूर्व मुखिया के भाई की हत्या में संतोष झा बरी

सीतामढ़ी/डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने गुरुवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद रीगा प्रखंड की सहबाजपुर पंचायत के पूर्व मुखिया दिनेश सिंह के रामपुर बराही स्थित घर को डायनामाइट से उड़ाने तथा भाई रत्नेश सिंह की गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में भाकपा माओवादी(उत्तर बिहार […]

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सीतामढ़ी/डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने गुरुवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद रीगा प्रखंड की सहबाजपुर पंचायत के पूर्व मुखिया दिनेश सिंह के रामपुर बराही स्थित घर को डायनामाइट से उड़ाने तथा भाई रत्नेश सिंह की गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में भाकपा माओवादी(उत्तर बिहार पश्चिम जोनल कमेटी) के एरिया कमांडर संतोष झा समेत पांच को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

रिहा हुए लोगों में मेजरगंज थाने के सिमरदह गांव निवासी विजय पासवान, पूर्व मुखिया शिवचंद्र पासवान, बिहारी पासवान एवं महेंद्र राम भी शामिल हैं. इसमें विजय पासवान की मृत्यु हो चुकी है. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार मिश्रा एवं धीरेंद्र ठाकुर ने पक्ष रखा. अलग-अलग कांडों में संतोष झा की यह तीसरी रिहाई है. हालांकि दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड में संतोष झा को आजीवन कारावास की सजा मिली है.

रिहा लोगों में पूर्व मुखिया शिवचंद्र पासवान भी शामिल
11 अप्रैल 2004 की रात माओवादियों ने दिनेश सिंह के घर पर किया था हमला
डायनामाइट लगा कर पूर्व मुखिया के घर को किया था ध्वस्त
क्या है मामला
11 अप्रैल 2004 की रात आठ बजे रीगा थाने के बराही गांव में 100 की संख्या में माओवादियों ने पूर्व मुखिया दिनेश सिंह के घर पर हमला किया था. माओवादियों ने पूर्व मुखिया के भाई रत्नेश सिंह की गोली मार कर हत्या करने के बाद घर को डायनामाइट से उड़ा दिया था. माओवादी दिनेश सिंह को ढूंढ रहे थे. भनक लगते ही वह पत्नी व बच्चों समेत छत से छलांग लगाकर अपनी जान बचा भाग निकले. इसमें दिनेश सिंह का पैर भी टूट गया. बताया जाता है कि माओवादियों से भिड़ंत में रत्नेश को गोली लगी थी. घटना को लेकर 12 अप्रैल 2004 को दिनेश सिंह ने रीगा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने घटना को सत्य पाया, लेकिन सजा के लिए साक्ष्य नहीं पाया.
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