शेखपुरा मंडल कारा में विधिक सहायता केंद्र शुरू, बंदियों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता
Published by : Vikas Jha Updated At : 04 Jun 2026 3:40 PM
शेखपुरा में विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन
Sheikhpura News: शेखपुरा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया. इस केंद्र के माध्यम से बंदियों और उनके परिजनों को निःशुल्क कानूनी परामर्श, सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा.
Sheikhpura News (निरंजन कुमार/रंजीत कुमार): शेखपुरा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा स्थापित विधिक सहायता केंद्र का भव्य उद्घाटन गुरुवार को किया गया. इस नवनिर्मित केंद्र का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा, श्री संतोष कुमार तिवारी द्वारा रिबन काटकर किया गया. इस गरिमामयी उद्घाटन समारोह में जिला प्रशासन, न्यायपालिका एवं कारा प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे.
कई वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में डीएम शेखर आनंद, एसपी बलिराम चौधरी, विभिन्न न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्तागण तथा मंडल कारा के अधिकारी एवं कर्मी मुख्य रूप से शामिल हुए. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधिक सहायता केंद्र के मुख्य उद्देश्यों एवं इसके माध्यम से बंदियों को मिलने वाली विभिन्न जरूरी सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि इस नवस्थापित विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से जेल में बंद बंदियों एवं उनके परिजनों को निःशुल्क विधिक परामर्श, कानूनी सहायता तथा आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा.

वॉलंटियर की हुई प्रतिनियुक्ति
इसके साथ ही जेल परिसर में विधिक जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंदों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) की भी विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है. कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यह केंद्र न्याय तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है. इससे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी आसानी से कानूनी सहायता प्राप्त करने में बड़ी सुविधा होगी.
वकीलों ने पहल को सराहा
जिला बार एसोसिएशन, शेखपुरा के अध्यक्ष अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह एवं संयुक्त सचिव चन्द्रमौलेश्वर यादव ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता जताते हुए अपने विचार रखे. उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि यह पहल न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विधिक सेवाओं को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक सराहनीय और जनहितकारी कदम है. इससे देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा.
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