लोक अदालत के लिए प्रचार हो :डीजे

Updated at : 13 Nov 2015 3:13 AM (IST)
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लोक अदालत के लिए प्रचार हो :डीजे

शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने जिलाधिकारी और पुलिस को अपने स्तर से लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार करने को कहा है. अगले माह 12 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाना है. इस लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला जज तैयारियों के […]

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शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने जिलाधिकारी और पुलिस को अपने स्तर से लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार करने को कहा है. अगले माह 12 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाना है. इस लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला जज तैयारियों के लिए बैठक कर रहे थे.

बैठक में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह,एसपी राजेंद्र कुमार भील,नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी, कई विभागों के कार्यपालक अभियंता आदि मौजूद थे. बैठक में जिला जज ने अधिकारियों को छठ के अवसर पर छठ घाट पर राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के बारे में प्रचार-प्रसार करने को कहा है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नवनियुक्त पारा लीगल वॉलेंटियर को भी प्रचार के काम में इस्तेमाल करने को कहा. इन पारा लीगल वॉलेंटियर को ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर लोक अदालत के आयोजन के बारे में जानकारी दिये जाने पर सहमति बनायी गयी़ बैंक के बकायेदारों को लोक अदालत के बारे में सूचित करने व नोटिस तामिला के लिए एसपी कार्यालय में एक विशेष काउंटर भी बनाया गया है. जहां सभी बैंक कर्मियों को 25 हजार तक ऋण बकायेदारों की सूची उपलब्ध करा देने को कहा गया है.

सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी,फौजदारी आदि 18 तरह के मामलों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा. साल के इस अंतिम लोक अदालत के आयोजन को सफल करने के प्रयास में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूरी ताकत लगा दिया है. जिला जज, जिला विधिक सेवा के प्राधिकार के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी प्राधिकार के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं.

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