इंिदरा आवास के आवंटन पर िनगरानी कोर्ट में मुकदमा

Updated at : 18 Nov 2016 5:35 AM (IST)
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इंिदरा आवास के आवंटन पर िनगरानी कोर्ट में मुकदमा

मोरसंड पंचायत का मामला डीडीसी, एडीएम व बीडीओ समेत छह को बनाया आरोिपत िलखा, िजन लोगों काे आवास िमला उनमें ज्यादातर पंचायत में रहते ही नहीं मामले पर 23 नवंबर को होगी सुनवाई रून्नीसैदपुर : इंदिरा आवास योजना के तहत रून्नीसैदपुर प्रखंड की मोरसंड पंचायत में फर्जी तरीके से खाता खोल लाखों रुपये की अवैध […]

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मोरसंड पंचायत का मामला

डीडीसी, एडीएम व बीडीओ समेत छह को बनाया आरोिपत
िलखा, िजन लोगों काे आवास िमला उनमें ज्यादातर पंचायत में रहते ही नहीं
मामले पर 23 नवंबर को होगी सुनवाई
रून्नीसैदपुर : इंदिरा आवास योजना के तहत रून्नीसैदपुर प्रखंड की मोरसंड पंचायत में फर्जी तरीके से खाता खोल लाखों रुपये की अवैध निकासी का मामला निगरानी कोर्ट पहुंच गया है. गांव के रहनेवाले राजीव कुमार ने मामले को लेकर निगरानी न्यायालय मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज कराया है. इसमे डीडीसी ए रहमान, एडीएम सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हरि शंकर राम, रून्नीसैदपुर के तत्कालीन बीडीओ अखिलेश कुमार सिंह, सीओ अखिलेश कुमार सिन्हा, पंचायत सचिव रामएकवाल सिंह व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रून्नीसैदपुर शाखा के शाखा प्रबंधक नवीन श्रीवास्तव को आरोपित किया है. मामले पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी.
इसमें कहा गया है िक मोरसंड पंचायत में 2011 से अब तक इंदिरा आवास योजना के तहत ज्यादातर ऐसे लोगों के नाम पर िनकासी की गयी है, जो पंचायत में हैं ही नहीं. इसममें बैंक प्रबंधक के साथ मिलीभगत कर उक्त अधिकारियों व पंचायत सचिव ने खाते खुलवाकर लाखों की निकासी की. बताया गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रून्नीसैदपुर शाखा में गायत्री देवी पति संजय महतो के नाम के नाम खाता संख्या 3136379219 से इंदिरा आवास की राशि की निकासी की गयी है, जबकी गायत्री देवी के पति का नाम विनय महतो है. इसी तरह रीना देवी पति मटलू महतो खाता संख्या 3137139312, सुमित्रा देवी पति अरविंद महतो खाता संख्या 3137143192, पूनम देवी पति भरत महतो खाता संख्या 3137140306, सुचित्रा देवी पतिअवध महतो खाता संख्या 3137140849 समेत सुरेश महतो, सीता देवी व मो शाहीद के नाम पर अवैध निकासी की गयी है.
मो शाहीद बीस वर्ष पूर्व ही थुम्मा पंचायत में बस चुके हैं. इनके नाम पर 45 हजार रुपये की जगह 60 हजार रुपये, एक अन्य लाभार्थी गीता देवी के नाम पर दो बार रुपये की निकासी की गयी. मुकदमा दर्ज करानेवाले ने िलखा है िक सही तरीके से जांच करायी जाये, तो अिनयमिता व फर्जीवाड़े के दर्जनों और मामले सामने आयेंगे. दर्ज मुकदमे में पंचायत के माध्यम से 2011 से अब तक के िवकास कार्यों में भी गड़बड़ी हुई है. बताया गया है कि डीएम से लेकर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तक शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आरोपितों ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने व्यक्तिगत हित में सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई है.
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