सासाराम ऑफिस. लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के मतदाताओं के लिए राहत की खबर है. यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तब भी वह मतदान कर सकेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए, इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है. ऐसे मतदाताओं को पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने बताया कि इन 12 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों-विधायकों-एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अप्रवासी भारतीय (एनआरआइ) मतदाताओं को पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. वहीं, यदि किसी मतदाता के इपिक कार्ड में फोटो का मिलान नहीं होता है, तो ऐसे मतदाता भी इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे. निर्वाचन विभाग की इस पहल से उन मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिनका नाम तो मतदाता सूची में है, पर किसी कारणवश पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है.
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