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31 मार्च तक एक मुस्त होल्डिंग टैक्स जमा कर उठाएं लाभ

सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठाने की गति है धीमी, 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर नहीं लगेगा ब्याज या फाइल, डेहरी डालमियानगर नगर पर्षद क्षेत्र में लगभग 15400 हैं होल्डिंग धारी

डेहरी ऑफिस. सरकार की ओर से नगर पर्षद क्षेत्र में रहने वाले होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को राहत देने के लिए चलायी जा रही एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा योजना का लाभ उठाने में शहरवासी काफी पीछे दिख रहे हैं. अधिकांश लोग इस योजना में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. इसका मुख्य कारण जागरूकता का अभाव बताया जा रहा है. सरकार के निर्देश के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक बकाया संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर किसी प्रकार का ब्याज या फाइन नहीं लिया जायेगा. नगर पर्षद क्षेत्र में कुल लगभग 15400 होल्डिंग हैं, जिनमें अब तक मात्र 1077 लोगों ने ही इस योजना का लाभ लिया है. आधे से अधिक बकायेदारों ने अब तक कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है. इस स्थिति को देखते हुए नगर पर्षद प्रशासन ने बकायेदारों के विरुद्ध नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि तय तिथि तक एकमुश्त भुगतान पर लाभ मिलेगा. डेहरी-डालमियानगर नगर पर्षद क्षेत्र में सरकार के निर्देश पर सनसेट इंफ्रा सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी द्वारा टैक्स वसूली का कार्य किया जा रहा है. एजेंसी की ओर से वार्डवार कर संग्राहक नियुक्त किये गये हैं, जो लोगों को जागरूक करने के साथ टैक्स वसूली कर रहे हैं, फिर भी अपेक्षा से कम लोगों ने अब तक होल्डिंग टैक्स जमा किया है.

क्या कहते हैं पदाधिकारी:

सनसेट इंफ्रा सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक सोनू कुमार ने बताया कि जिन लोगों का अब तक संपत्ति कर निर्धारण नहीं हुआ है, चाहे जमीन खाली हो या मकान बना हो, उन्हें इस योजना का लाभ लेना चाहिए. लोग कार्यालय अवधि में कार्यालय आकर, अपने वार्ड के कर संग्राहक से मिलकर या कार्यालय के मोबाइल नंबर 9153887025 पर संपर्क कर जानकारी लेकर एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही हर वार्ड में कैंप लगाकर भुगतान की सुविधा दी जायेगी.

क्या कहते हैं लोग

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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