सासाराम नगर. विधानसभा चुनाव के अवसर पर शनिवार को विधि व्यवस्था व शांति व्यवस्था संधारण के लिए डीएम ने स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, स्वच्छ व भयमुक्त वातावरण में कराने का निर्णय लेते हुए कई निर्देश दिया. प्रभारी पदाधिकारी जिला शस्त्र शाखा ने बताया कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्रों का सत्यापन 11 से 17 सितंबर और 27 अगस्त से 10 सितंबर व 12 जुलाई से 12 अगस्त तक कराया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कुल 45 अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्युपरांत शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने व शस्त्र जमा करने का आदेश अनुज्ञापन प्राधिकारी सह जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया है. भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति को आयुध अधिनियम-1959 के नियम 17 के तहत निलंबित करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को असत्यापित शस्त्रों की सूची अनुशंसा सहित जिला शस्त्र शाखा को 25 सितंबर तक उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया, ताकि उन शस्त्र अनुज्ञप्तियों के निलंबन की कार्रवाई ससमय पूर्ण किया जा सके.
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