बिक्रमगंज.
दिनारा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आलोक सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई ग्रामीण कार्य विभाग, अवर प्रमंडल दिनारा की सहायक अभियंता मधुलिका मधुर द्वारा भेजे गये पत्र के आधार पर की गयी. सहायक अभियंता ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि 27 अक्त्तूबर 2025 को निर्वाचन कार्य से लौटने के दौरान उन्हें सूचना मिली कि एनडीए प्रत्याशी आलोक सिंह द्वारा दिनारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भलुनीधाम स्थित तालाब किनारे छठ महापर्व के अवसर पर लगभग 15×15 फीट का मंच और 8×4 फीट का बैनर-होर्डिंग लगाया गया है. उक्त बैनर पर प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित था. इस दौरान हजारों श्रद्धालु घाट से होकर गुजर रहे थे. पत्र में कहा गया है कि धार्मिक अवसर पर प्रचार सामग्री का प्रदर्शन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि इसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना प्रतीत होता है. इस संदर्भ में विभागीय रिपोर्ट 28 अक्त्तूबर 2025 को निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बिक्रमगंज को भेजी गयी थी. अनुशंसा के बाद दिनारा थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया.इसके आधार पर दिनारा पुलिस ने थाना कांड संख्या 482/25, दिनांक 29.10.2025 के तहत एफआइआर दर्ज की है. आरोपों में धारा 171(G), 188 भारतीय दंड संहिता, 123 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एवं संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1987 की धारा तीन शामिल हैं. सहायक अभियंता ने अपने पत्र के साथ स्थल का जीपीएस लोकेशन, तिथि व समय सहित फोटो और वीडियो भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किये हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

