सासाराम नगर. जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे 95 उम्मीदवारों को शुक्रवार को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया गया. सभी विधानसभा क्षेत्रों के आरओ ने प्रत्याशियों को सिंबल दिया. चुनाव चिह्न मिलते हीं प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. 11 नवंबर को मतदान होना है. उसके 48 घंटे पहले प्रचार अभियान थम जायेगा. ऐसे में चुनाव चिह्न मिलने के बाद प्रत्याशियों को करीब 16 दिन का समय प्रचार के लिए मिलेगा. हालांकि, दलों से चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी पहले से ही प्रचार में जुटे थे. निर्दलीय प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे थे. लेकिन, अब सिंबल मिलने के बाद उनके प्रचार में और तेजी आयेगी. चुनाव चिह्न आवंटन के बाद विभिन्न पार्टी और निर्दलीय लड़ रहे उम्मीदवारों को खर्च के बारे में जानकारी दी गयी. डीआरडीए सभागार में वरीय पदाधिकारी जिला निर्वाचन व्यय कोषांग सह उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, अभिकर्ता व निर्दलीय प्रत्याशी, अभिकर्ता को चुनाव के दौरान किये जाने वाले व्यय के संधारण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी. उपस्थित प्रतिभागियों को शैडो ऑबर्जवेशन रजिस्टर, फोल्डर एविडेंस के संबंध में बताया गया.
40 लाख रुपये तक चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी
प्रतिभागियों को चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और केबल मीडिया के माध्यम से प्रचार के संबंध में हेलीकॉप्टर से स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय के लेखांकन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी. प्रतिभागियों को चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये से अवगत कराया गया. व्यय पंजी के विभिन्न पार्ट ए, बी व सी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी. प्रतिभागियों को बताया गया कि सभी प्रकार के खर्चे बैंकों के माध्यम से किये जायेंगे. चुनाव के दौरान खर्च की जाने वाली राशि सर्वप्रथम बैंक में जमा की जायेगी व उसका खर्च चेक के माध्यम से किया जायेगा. पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी एकल व्यक्ति को नकद में दस हजार तक का भुगतान किया जा सकता है.चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी एक व्यक्ति, कंपनी और दल से नकद में 10,000 रुपये तक चंदा प्राप्त कर सकेंगे. यदि चंदा 10,000 रुपये से अधिक हो, तो उसे चेक या ड्राफ्ट या इ-भुगतान से प्राप्त किया जाना चाहिए. उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया गया कि जनता द्वारा लेखों की प्रति, प्रति पृष्ठ एक रुपये शुल्क शुल्क अदा कर व वीडियोग्राफी से संबंधित रिकॉर्ड के लिए 300 रुपये. जमा करके उसकी प्रति प्राप्त किया जा सकता है.लेखा जांच की निर्धारित तिथि से कराया अवगत
प्रतिभागियों को लेखा जांच की निर्धारित तिथि से अवगत कराया गया व बताया गया कि उक्त तिथि पर उपस्थित होकर लेखा जांच कराना अनिवार्य है. अनुपस्थित होने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधानों से अवगत कराया गया. अभ्यर्थियों के लेखा जांच व अंतिम रूप से लेखा समर्पित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी. अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार वाहनों पर होने वाले व्यय, आम सभा व रैली पर होने वाले व्यय के आकलन, पम्पलेट व पोस्टर की प्रिंटिंग के प्रावधान व आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के प्रावधानों से अवगत कराते हुए प्रकाशक व मुद्रक को प्रशिष्ट क व ख में दी जाने वाली घोषणा के संबंध में जानकारी दी गयी. इसके अलावा अन्य विषयों के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

