हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Updated:
विज्ञापन
हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

हत्या से जुड़े 18 वर्ष पुराने मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई

विज्ञापन

सासाराम कोर्ट.

बुधवार को हत्या से जुड़े 18 वर्ष पुराने मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने मामले में दोषी पाते हुए तीन अभियुक्त उपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह व नागेंद्र सिंह को आजीवन कारावास साथ 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सभी दोषी रतनपुरा, करगहर के रहनेवाले हैं. मामले में अभियोजन पक्ष कि ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना करगहर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में 19 अप्रैल 2007 को घटी थी. सभी अभियुक्त गांव के ही धर्मेंद्र कुमार सिंह को जबरन अपहरण कर गांव से दो किलोमीटर दूर बधार में ले गये. और मारपीट कर पुआल के ढेर में आग लगा कर उसे उसमें जिंदा जला दिया था. जिससे गंभीर रूप से जलने के कारण धर्मेंद्र की मृत्यु हो गयी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को यह सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Anurag Sharan

लेखक के बारे में

By Anurag Sharan

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन