जिस बेटे की हत्या का लगा था आरोप, उसी केस में साढ़े 5 साल बाद बाइज्जत बरी हुई मां

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बेटे की हत्या के केस से बरी होने के बाद अपने वकील के साथ भावुक नजर आई मां। सांकेतिक तस्वीर। AI Generated

सारण कोर्ट ने साढ़े पांच साल बाद एक मां को उसके दो वर्षीय बेटे की हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है. आर्थिक रूप से कमजोर महिला को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता मिली.

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Saran News: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में डोरीगंज थाना कांड संख्या 55/21 (सत्र वाद संख्या - 369/21) की अभियुक्ता बबली खातून को अपने दो वर्षीय पुत्र की हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया. अभियुक्ता बबली खातून 3 मार्च 2021 से लगातार मंडल कारा, छपरा में न्यायिक हिरासत में बंद थीं.

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आर्थिक रूप से कमजोर अभियुक्ता को एलएडीसीएस से मिली कानूनी सहायता

आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय होने के कारण इस मामले की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) को सौंपी गई थी. मुख्य डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता पूर्णेन्दु रंजन ने अदालत के समक्ष तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं को बेहद मजबूती से प्रस्तुत किया.

अभियोजन पक्ष के सात गवाहों के बाद मिली निर्दोषता की राहत

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया था. उभय पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के गहन अवलोकन के पश्चात, अनंत कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्ता को निर्दोष पाते हुए सम्मानपूर्वक रिहा (बाइज्जत बरी) करने का आदेश पारित किया.

साढ़े पांच साल के लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस त्वरित एवं प्रभावी निशुल्क कानूनी सहायता के बदौलत जेल में बंद एक असहाय महिला को 5 वर्ष 6 माह के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार न्याय प्राप्त हुआ है.

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