छपरा. अगर आपने परिवहन विभाग का चालान कट जाने के बाद भी राशि जमा नहीं की है, तो आपको कुछ गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है. आपके वाहन को कभी भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. इतना ही नहीं फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा और यहां तक कि कहीं भी वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा. जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह के अंदर लापरवाह चालकों के खिलाफ 1053 ई चालान काटे गये. लेकिन हद तो तब हो गई जब मात्र 69 में ही अभी तक जुर्माने की राशि जमा की है अब विभाग ब्लैकलिस्टेड करने और गाड़ी जप्त करने की तैयारी कर रहा है.
किस अफसर ने कितने चालान काटे, कितना है कुल जुर्माना
19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक चल वाहन चेकिंग अभियान में सारण प्रमंडल आरटीए ने 12 चालान काटे हैं. एक ने भी जुर्माना नहीं जमा किया है. सभी 12 पेंडिंग है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने 89 चलन करते हैं साथ में जुर्माना जमा किया है 82 पेंडिंग है. एडीटीओ ने 155 चालान काटे हैं महज 9 का जुर्माना जमा हुआ है 146 बकाया है. एमवीआईं 1 ने 53 चालान करते हैं दो का जुर्माना जमा हुआ है 51 बकाया है. एमवीआइ2 ने 147 चालान काटा है तीन का जुर्माना जमा हुआ है 144 बकाया है एमवीआईं3 ने 168 चालान काटे हैं आठ का जुर्माना जमा हुआ 160 बकाया है. ईएसआई 1 ने 88 चालान काटा है 16 का जुर्माना जमा हुआ है 72 बकाया है. ईएसआई2 ने भी 88 चालान काटे हैं साथ का जुर्माना जमा हुआ है 81 बकाया है. ईएसआई3 ने 44 चालान काटा है एक का जुर्माना जमा हुआ है 43 बकाया है. ईएसआई4 ने 70 चालान काटे हैं एक का जुर्माना जमा हुआ है 69 बकाया है. ईएसआई5 ने 66 चालान काटे हैं 9 का जुर्माना जमा हुआ है 57 बकाया है. ईएसआई6 ने 73 चालान काटे हैं 6 का जुर्माना जमा हुआ है 67 बकाया है .इस तरह से कुल 1053 चालान काटे गए हैं. मात्र 69 का जुर्माना जमा हुआ है 984 पेंडिंग है और 71 लाख 894004 रुपए का कुल जुर्माना वसूली करना है. लेकिन अभी तक मात्र 94 हजार जुर्माने की ही वसूली हो पायी है.क्या है जुर्माना जमा करने की समय सीमा
परिवहन विभाग ने चालान की राशि जमा करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है. इस अवधि के अंदर यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो विभाग के नियम अनुसार कार्रवाई होगी.इसके बाद ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई
यदि आप 90 दिनों के अंदर चालान की राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका वाहन ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. फिर इसके कई गंभीर परिणाम होंगे आर्थिक रूप से तो क्षति होगी कानूनी रूप से भी कार्रवाई होगी.ब्लैक लिस्ट होने के बाद क्या होगा परिणाम
ब्लैकलिस्ट होने के बाद, आप अपनी गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, या स्वामित्व ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे. ऐसे में आपकी गाड़ी कहीं भी जप्त हो सकती है.कानूनी कार्रवाई भी होगी
यदि आप चालान जमा नहीं करते हैं, तो परिवहन विभाग आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें वाहन की जब्ती और कुर्की भी शामिल हो सकती है. ऐसे में परेशानी बढ़ सकती है.चालान में गड़बड़ी है, तो करे शिकायत
यदि आपको लगता है कि आपका चालान गलती से काटा गया है, तो आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है.क्या कहते हैं परिवहन पदाधिकारी
अगर वाहन चलाते हैं तो परिवहन विभाग के नियमों का पालन करना होगा. एक सप्ताह तक लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया है इस दरमियान 1053 चालान काटे गए हैं अभी तक केवल 69 नहीं जुर्माना जमा किया है. अब कड़ी कार्रवाई होगी.कमर आलम,जिला परिवहन पदाधिकारी, सारणडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

