saran news. हत्या मामले में महिला समेत तीन दोषियों को उम्रकैद

साढ़े पांच वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की गोली मारकर की गयी थी हत्या, अशोक कुमार मिश्रा ने 19 जून 2019 को प्राथमिक की दर्ज करायी थी
छपरा(कोर्ट) . पूर्व के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को भादवि की अलग-अलग धाराओं में सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम दीपचंद पांडे ने बनियापुर थाना कांड संख्या 188 /2019 के सत्रवाद संख्या 171/20 में बनियापुर थाना क्षेत्र के हरपुर कराह निवासी हरे कृष्ण श्रीवास्तव उर्फ़ पमपम, महेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी माला देवी और दीपक कुमार मांझी को अंदर दफा 302/149 में उम्रकैद व 10 हजार जुर्माना धारा 307/149 में सात वर्ष व पांच हजार जुर्माना तथा 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष व तीन हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. कोर्ट ने सभी सजाये साथ साथ चलने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह एवं उनके सहायक अधिवक्ता सुशांत शेखर ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और कुल सात गवाहों की न्यायालय में गवाही करायी है. ज्ञात हो कि बनियापुर थान क्षेत्र के हरपुर कराह निवासी अशोक कुमार मिश्रा ने 19 जून 2019 को एक प्राथमिक की दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वे राजेंद्र मिश्रा के साथ घर के कंपाउंड में बैठे थे. तभी हमारे पड़ोसी महेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव हरे कृष्ण श्रीवास्तव उर्फ़ पमपम माला देवी और दीपक कुमार माझी सहित चार पांच लोग आये और गाली गलौज करने लगे. माला देवी बोली इनको जान से मार दो. जान मारने की नीयत से दीपक कुमार मांझी अपने हाथ में लिए कट्टा से हमला किया, लेकिन गोली नहीं लगी आवाज सुनकर मेरे भाई जयप्रकाश मिश्रा आये. उनको सभी अभियुक्त पकड़ लिए और हरे कृष्ण श्रीवास्तव उनके सीने में गोली मार दिये, जिससे वह घायल हो गये और उनकी वहीं मौत हो गयी. अगल-बगल के लोग दौड़े तो किसी प्रकार अन्य लोगों का जान बच सका. झगड़ा का कारण पूर्व का विवाद बताया गया.
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