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निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी 10 अगस्त तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Updated at : 25 Jul 2024 9:45 PM (IST)
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निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी 10 अगस्त तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन

बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल का संचालन कर रहे संचालकों के लिए बुरी खबर है. निर्धारित तिथि से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले स्कूल संचालकों से प्रतिदिन 10 हजार के हिसाब से जुर्माना वसूला जायेगा.

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छपरा. बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल का संचालन कर रहे संचालकों के लिए बुरी खबर है. निर्धारित तिथि से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले स्कूल संचालकों से प्रतिदिन 10 हजार के हिसाब से जुर्माना वसूला जायेगा. ऐसे विद्यालय यदि रजिस्ट्रेशन के लिए 10 अगस्त तक आवेदन नहीं करते हैं तो फिर यह कार्रवाई की जायेगी.

डीइओ ने जारी किया आदेश मुख्यालय से आदेश आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने निजी विद्यालयों के संचालकों को आगाह करते हुए रजिस्ट्रेशन कराने संबंधी आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने की वसूली होगी और ऐसे निजी विद्यालय बंद भी किए जाएंगे. कर्रवाई शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से करेगा.

1250 में मात्र 572 ने हीं कराया है रजिस्ट्रेशन

2013 के सर्वेक्षण के अनुसार सारण जिले में 1250 प्राइवेट स्कूल थे. आज के समय में इनकी संख्या और बढ़ी होगी. तत्कालीन जिलाधिकारी विनय कुमार ने प्राइवेट स्कूलों का सर्वेक्षण करवाया था ताकि गरीब बच्चों का नामांकन हो सके. तब बी आर सी स्तर पर बच्चों की चयन सूची प्रकाशित होती थी. तब से आज तक सारण में मात्र 572 प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है. यानी अभी भी छह सौ से अधिक स्कूल और अनरजिस्टर्ड संचालित हो रहे हैं.

अंतिम मौका अनरजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के लिए ऐसे प्राइवेट स्कूल जिसने सरकार के निर्देश देने के बावजूद अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. ऐसे विद्यालयों को बंद करने संबंधी कार्रवाई करने के पहले उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है. ऐसे निजी विद्यालयों को 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. फिलहाल जिले में मात्र 572 निजी विद्यालय ही रजिस्टर्ड हैं.

यह है आदेश, इतना होगा जुर्माना

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बच्चों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति का प्रावधान किया गया है. इसके तहत सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निजी विद्यालयों की न स्थापना की जा सकती है और नही संचालित किया जा सकता है.इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति या संस्था को एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रत्येक दिन के लिए 10 हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है. इसके लिए निजी विद्यालयों को अंतिम तौर पर 10 अगस्त तक का मौका दिया गया है. इस तिथि तक विद्यालय ई संवर्धन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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