छपरा (कोर्ट). अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नवम सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गड़खा थाना क्षेत्र के टहल टोला में हुए हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने उमेश राय, नंदलाल राय, चंदन कुमार और उमा राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (प्रथम खंड), 307, 149 और 147 के तहत दोषी माना है. सजा पर फैसला बुधवार को सुनाया जायेगा. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह और उनके सहायक अधिवक्ता सुशांत शेखर ने दलीलें पेश कीं, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी ने अपना पक्ष रखा. अभियोजन ने न्यायालय में चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता समेत कुल आठ गवाहों की गवाही करायी.
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