Chhapra News : गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपित दोषी करार
Published by : ALOK KUMAR Updated At : 18 Mar 2025 9:30 PM
Chhapra News : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नवम सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गड़खा थाना क्षेत्र के टहल टोला में हुए हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है.
छपरा (कोर्ट). अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नवम सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गड़खा थाना क्षेत्र के टहल टोला में हुए हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने उमेश राय, नंदलाल राय, चंदन कुमार और उमा राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (प्रथम खंड), 307, 149 और 147 के तहत दोषी माना है. सजा पर फैसला बुधवार को सुनाया जायेगा. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह और उनके सहायक अधिवक्ता सुशांत शेखर ने दलीलें पेश कीं, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी ने अपना पक्ष रखा. अभियोजन ने न्यायालय में चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता समेत कुल आठ गवाहों की गवाही करायी.
बता दें कि यह मामला 14 नवंबर 2017 का है, जब गड़खा थाना क्षेत्र के टहल टोला निवासी रविंद्र राय ने पीएमसीएच में अपना फर्द बयान दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि उनके पोखरे से आरोपी पक्ष के लोग पानी निकालकर अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे. जब उनके चाचा रामनाथ राय ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वे हथियारों से लैस होकर उन पर हमला कर दिये. लोहे की रॉड और तलवार से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. जब सूचक रविंद्र राय और उनका चचेरा भाई बीच-बचाव करने पहुंचे, तो उन पर भी हमला किया गया और बुरी तरह घायल कर दिया गया. परिजन तीनों घायलों को गड़खा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गये, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया. इलाज के दौरान रामनाथ राय की मौत हो गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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