छपरा व्यवहार न्यायालय ने वर्ष 2022 के चर्चित हत्या मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद का फैसला सुनाया

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सांकेतिक तस्वीर

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छपरा जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जानें पूरा मामला और कोर्ट का फैसला।

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Chhapra Murder Case Verdict : छपरा व्यवहार न्यायालय ने वर्ष 2022 के चर्चित हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामला खैरा थाना क्षेत्र में पड़ोसी के साथ हुए विवाद के दौरान चाकू मारकर हत्या से जुड़ा है.

Saran News : दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रवि शंकर ने खैरा थाना कांड संख्या 413/22 से जुड़े सत्र वाद संख्या 316/23 की सुनवाई करते हुए छोटा तकिया निवासी सद्दाम हुसैन और नौशाद आलम को भारतीय न्याय संहिता की पूर्व लागू धारा 302/34 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया. दोनों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया.

कूड़ा फेंकने के विवाद में हुई थी हत्या

अभियोजन के अनुसार 13 नवंबर 2022 की सुबह छोटा तकिया निवासी नसीम आलम अपने घर के बाहर सफाई कर रहे थे. इसी दौरान पड़ोसी और पट्टीदार सद्दाम हुसैन तथा नौशाद आलम के साथ कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों ने चाकू से नसीम आलम के पेट और शरीर पर कई वार किए. गंभीर रूप से घायल नसीम आलम को सदर अस्पताल छपरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गिरफ्तारी के बाद से जेल में थे बंद

मृतक के पुत्र मोहम्मद परवेज आलम के बयान पर खैरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने 14 नवंबर 2022 को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में उनकी जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी.

सात गवाहों की गवाही के बाद आया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता सहित सात गवाहों की गवाही कराई. पुलिस ने 22 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. अंतिम सुनवाई में अभियोजन ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की, जिसके बाद अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.



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