गांजा तस्कर को ढाई वर्ष कैद और जुर्माना

Updated at : 02 Jul 2019 1:37 AM (IST)
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गांजा तस्कर को ढाई वर्ष कैद और जुर्माना

छपरा (कोर्ट) : तस्करी करने के लिए उत्तर प्रदेश से गांजा लेकर बिहार आ रहे एक गांजा तस्कर को न्यायालय ने कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. तस्कर यूपी के जिला बलिया अंतर्गत रेवती थाना क्षेत्र के वशिष्ठ नगर निवासी हीरा यादव का पुत्र परमात्मा यादव है, जिसे न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत […]

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छपरा (कोर्ट) : तस्करी करने के लिए उत्तर प्रदेश से गांजा लेकर बिहार आ रहे एक गांजा तस्कर को न्यायालय ने कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. तस्कर यूपी के जिला बलिया अंतर्गत रेवती थाना क्षेत्र के वशिष्ठ नगर निवासी हीरा यादव का पुत्र परमात्मा यादव है, जिसे न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनायी है.

सोमवार को एडीजे प्रथम सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने मांझी थाना कांड संख्या 79/17 के एनडीपीएस वाद संख्या 7/17 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के द्वारा पहली गलती बताते हुए उसे कम से कम सजा देने का कोर्ट से आग्रह किया.
वहीं अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने आरोपित को कड़ी सजा दिये जाने का अनुरोध किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को एनडीपीएस की धारा 20 (b)(11) B के तहत ढाई वर्ष कैद व 20 हजार जुर्माना की सजा दी है. ज्ञात हो कि मांझी थाने के एसआइ नित्यानंद सिंह ने एक मई, 2017 को मांझी पुल पर चेकिंग कर रहे थे और उन्होंने प्लास्टिक के थैले में गांजा लेकर आ रहे उपरोक्त आरोपित को गिरफ्तार किया था.
इस संबंध में एसआइ ने आरोपित के विरुद्ध थाना कांड संख्या 79/17 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कहा था कि उसने बलिया चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान आरोपित को एक थैला लेकर पैदल आते देखा, तो उसे रुकने को कहा लेकिन वह रुकने की जगह भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया और तलाशी ली गयी तो थैले में चार किलो गांजा पाया गया.
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