समस्तीपुर: फरार आरोपियों पर पुलिस सख्त, 30 दिन में सरेंडर नहीं तो होगी कुर्की

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समस्तीपुर में जानलेवा हमला मामले के दो फरार आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. न्यायालय के आदेश पर अंगारघाट थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्हें आत्मसमर्पण के लिए 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है.

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Samastipur News: अंगारघाट थाना पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सोमवार को थाना क्षेत्र के चैता दक्षिणी पंचायत स्थित दोनों आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा कर 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई.

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न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई

अंगारघाट थानाध्यक्ष हिमांशु कुमार ने बताया कि चैता दक्षिणी पंचायत के लिलजी टोला निवासी फौदी राम के पुत्र पंकज कुमार राम और विनोद राय के पुत्र राकेश कुमार राय जानलेवा हमला मामले में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित हैं. दोनों लंबे समय से फरार चल रहे हैं.

30 दिन में सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की

थानाध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में दोनों आरोपियों के घरों पर कुर्की-जब्ती का इश्तेहार चस्पा किया गया है. उन्हें 30 दिनों के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस ने दी सख्त चेतावनी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर दोनों आरोपियों के घरों की कुर्की-जब्ती की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है.

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