अपहरण व हत्या के मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास
समस्तीपुर. तृतीय तदर्थ न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश शिवध्यान सिंह ने अपहरण व मानव वध से संबंधित सत्रवाद संख्या 119/13 की सुनवाई करते हुए शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के पेठिया गाछी निवासी रुपेश गिरि को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी दोषी पाते हुए […]
समस्तीपुर. तृतीय तदर्थ न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश शिवध्यान सिंह ने अपहरण व मानव वध से संबंधित सत्रवाद संख्या 119/13 की सुनवाई करते हुए शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के पेठिया गाछी निवासी रुपेश गिरि को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी दोषी पाते हुए अलग अलग सजा सुनायी.
इसके अलावा अर्थदंड की सजा भी सुनायी. सभी सजायें साथ साथ चलेंगी. अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि सूचिका रेखा कुमारी अपनी पुत्री अपनी पुत्री नीतू कुमारी के साथ कटिहार दरभंगा ट्रेन से गत 4 नवंबर 12 की रात में सिमरिया घाट से गंगा स्नान कर घर लौट रही थी. रात करीब दस बजे रेलगाड़ी दलसिंहसराय स्टेशन पर रुकने के बाद अभियुक्त रुपेश सहनी ने सोयी हुई नीतू कुमारी को गोद में लेकर चलती गाड़ी से नाजिरगंज स्टेशन से पहले कूद गया. इस क्रम में नीतू कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गयी. जख्मी रुपेश गिरि रेल लाइन के बगल में पड़ा था.
सूचिका रेखा देवी के बयान पर रेल थाना कांड संख्या 75/12 दर्ज हुआ. अभियोजन पक्ष की ओर से 11 साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपी महावीर राय व बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता राम उद्गार सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










