समस्तीपुर : बालू के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिये प्रशासन ने 15 नवंबर की डेडलाइन तय कर दी है. गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में डीटीएफ की बैठक में इसका निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता डीएम प्रणव कुमार ने की. इसमें बालू कारोबार से जुड़े सभी व्यापारियों को 15 नवंबर तक बालू के कारोबार के लिये लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया. वहीं इसके बाद अवैध बालू कारोबार पर लगाम कसने के लिए ऐसे व्यापारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया.
इस बाबत जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि लघु खनन नीति के अनुसार अवैध बालू का ट्रक पाये जाने पर अब थाना भी सीधे प्राथमिकी दर्ज करेगी. इसके अलावा डीएसपी, सीओ को भी प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार दिया गया है. एकाएक बालू कारोबार पर रोक से बालू के कारोबार को नियंत्रित करना मुश्किल था. इसलिए 15 नवंबर तक यह समय सीमा तय की गयी है. बताते चलें कि पहले सिर्फ जिला खनन पदाधिकारी ही प्राथमिकी दर्ज करते थे.
विद्यापति महोत्सव के कारण डीआइइएए की बैठक गुरुवार को नहीं हो पायी. इस बाबत श्री शर्मा ने बताया कि छह नवंबर को डीआइइएए की बैठक बुलायी गयी है. इसमें मिट्टी खनन पर कोई अंतिम निर्णय लिया जायेगा.