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शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी को तीन वर्ष की सजा व एक हजार जुर्माना

Updated at : 08 Jul 2025 7:26 PM (IST)
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शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी को तीन वर्ष की सजा व एक हजार जुर्माना

शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी को तीन वर्ष की सजा व एक हजार जुर्माना

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सहरसा . शस्त्र अधिनियम के कांड का विचारण करते वर्ष 2001 के एक मामले में सौरबाजार थाना कांड संख्या 55/2001 के मामले में दोषियों को तीन वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपया जुर्माना लगाया गया. व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंदन ठाकुर ने विचारण के तहत साल 2001 के एक मामले सौरबाजार थाना कांड संख्या 55 /2001 14 अप्रैल 2001 की सुनवाई करते इस मामले में आरोपित भोला कामत उर्फ भोला कामती पिता स्व छेदी कामत एवं मणिलाल दास पिता स्व. पांचू दास दोनों साकिन डीह टोला थाना सौरबाजार जिला सहरसा निवासी को आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी पाकर तीन वर्ष साधारण कारावास एवं एक हजार रूपया अर्थ दंड लगाया. दोनों सजा साथ साथ चलेगी. विदित हो कि सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने विचारण के तहत सूचक सहित कुल चार गवाहों की गवाही कराकर मामले को सभी युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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