सीसीए के आदेश का उल्लंघन पर दो अपराधियों को भेजा गया जेल

Author Md. tazim
Updated:
विज्ञापन
सीसीए के आदेश का उल्लंघन पर दो अपराधियों को भेजा गया जेल

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है. इस क्रम में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

विज्ञापन

सहरसा. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है. इस क्रम में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. इस क्रम में पवन कुमार पिता स्व उपेंद्र महतो भस्ती बिंद टोली थाना काशनगर के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गयी थी. अपराधी को सहरसा जिला से पूर्णिया जिला के सदर थाना में प्रत्येक दिन सदेह उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया था. जिसने सीसीए के आदेश का उल्लंघन किया. धारा 11 सीसीए के प्रावधान के तहत पवन कुमार को गिरफ्तार कर जिला दंडाधिकारी दीपेश कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया गया. आदेश के उल्लंघन के आरोप में जिला दंडाधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अपराधी पवन कुमार को जेल में निरुद्ध किया. इसी प्रकार सदर थाना द्वारा धारा तीन सीसीए अभियुक्त अभिषेक शर्मा पिता संतोष शर्मा उर्फ मनोज शर्मा, भेलवा वार्ड तीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने जिला के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष को सख्त आदेश दिया है कि जिस भी अपराधी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है. वह अपने निर्धारित थाना में उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर एवं जांच के दौरान घर या क्षेत्र में उपस्थित पाये जाने पर उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष कराने के लिए आदेशित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
मो. ताजिम

लेखक के बारे में

By मो. ताजिम

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से स्नातक कर 2018 से अलग-अलग हिंदी न्यूज चैनलों में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं. न्यूज नेशन में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर दो साल का अनुभव. वर्तमान में प्रभात खबर, बिहार में समसामयिक मुद्दों पर लेखन कर रहे हैं. आसपास घटने वाली चीजों पर बारीकी से नजर बनाए रखना और उसका विश्लेषण कर सरल और समझने योग्य तरीके से खबरों को पेश करने में विशेषज्ञता.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन