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छह आरोपियों को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा

Updated at : 17 Oct 2025 6:23 PM (IST)
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छह आरोपियों को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा

छह आरोपियों को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा

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सहरसा. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम कुदुस अंसारी की अदालत ने जमीन विवाद के एक मामले में छह आरोपियों को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी. 12 वर्ष पुराने मामले का फैसला करते हुए अदालत ने आरोपियों को भादवि की धारा 323 में 6 माह, 447 में 2 माह तथा 325 में तीन वर्ष की सजा सुनाते हुए कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बसनही थाना के बरसम ग्राम निवासी आरोपी शिको यादव, विजो यादव, सिजो यादव, पवन यादव, ललन यादव के विरुद्ध बसनही थाना में मामला दर्ज किया गया था. अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी कुलेंद्र कुमार ने डॉक्टर, आईओ समेत 7 गवाहों के द्वारा घटना की पुष्टि करायी. वर्ष 13 के 9 जुलाई को घटी इस घटना के सूचक कारी यादव ने बयान में बताया कि रात्रि 11.30 बजे सभी आरोपी पुराने जमीन बंटवारे में रंजिश के कारण सूचक की मां व भाभो से गाली-गलौज की और मारपीट करने लगे और सूचक को लाठी डंडा से मारकर सिर और हाथ जख्मी कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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