सिमरी बख्तियारपुर. अनुमंडल अस्पताल परिसर सिमरी बख्तियारपुर के सरकारी भूमि पर चाय, पान व गुटखा की दुकानों के माध्यम से किये गये अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. सीओ ने नोटिस जारी करते 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है. इधर प्रशासन की ओर से नोटिस मिलते ही कई दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानें हटाना शुरू कर दिया. जानकारी के अनुसार, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अंचल कार्यालय द्वारा पूर्व में भी ऑनलाइन अतिक्रमण वाद संख्या 1002/2024-25 के तहत नोटिस निर्गत किया गया था. बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है. नोटिस में स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा. साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद अस्पताल परिसर एवं आसपास के इलाकों में दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल है. कई दुकानदारों ने कार्रवाई से बचने के लिए अस्थायी ढांचे हटाने शुरू कर दिया है. जबकि कुछ अन्य वैकल्पिक स्थान की तलाश में जुटे हैं. अंचल प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से बचें एवं निर्धारित समय के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर विधिक कार्रवाई से बचें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

