न्यायालय ने सोनवर्षाराज थानाप्रभारी के वेतन रोकने का दिया आदेश

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न्यायालय ने सोनवर्षाराज थानाप्रभारी के वेतन रोकने का दिया आदेश

सोनवर्षाराज थाना के थाना प्रभारी अविनाश कुमार के विरुद्ध पॉक्सो केस से जुड़े एक मामले में उदासीनता व लापरवाही बरतने के कारण माह अगस्त का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया

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सहरसा. व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने बुधवार को विशेष वाद संख्या 48/22 में सोनवर्षाराज थाना के थाना प्रभारी अविनाश कुमार के विरुद्ध पॉक्सो केस से जुड़े एक मामले में उदासीनता व लापरवाही बरतने के कारण माह अगस्त का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उक्त वाद में पीड़िता द्वारा गवाही नहीं देने पर पीड़िता के विरुद्ध सम्मन जमानतीय अधिपत्र अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया, लेकिन अभी तक ना ही पीड़िता को उपस्थित किया गया व ना ही तामिला ही प्राप्त कराया गया, जबकि न्यायालय के आदेश द्वारा पुलिस अधीक्षक सहरसा को भी निर्देश दिया गया था कि पीड़िता को गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित कराएं, लेकिन आज तक उपस्थित नहीं कराया गया. सोनवर्षाराज के थाना प्रभारी को कारण पृच्छा भी निर्गत किया गया. लेकिन थाना प्रभारी द्वारा कारण पृच्छा का कोई जवाब दाखिल नहीं किया. इससे स्पष्ट होता है कि थाना प्रभारी सोनवर्षाराज द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. यह प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी सोनवर्षाराज अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन व लापरवाह हैं. न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यालय लिपिक को निर्देश देते कहा कि सोनवर्षाराज थाना प्रभारी अविनाश कुमार के अगस्त माह का वेतन रोकने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को निर्गत करें. साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ आपराधिक विविध वाद खोलने का भी आदेश दिया.

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दीपांकर श्रीवास्तव

लेखक के बारे में

By दीपांकर श्रीवास्तव

दीपांकर श्रीवास्तव प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की. अभी प्रभात खबर के सहरसा कार्यालय में काम कर रहे हैं. शिक्षा, अनुसंधान, कला-संस्कृति व सिनेमा में रुचि रखते हैं.

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