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रोहतास के प्रभारी एसपी न्यायिक हिरासत में, जानें एडीजे कोर्ट ने किस गुनाह की दी सजा

हत्या के एक मामले में लापरवाही बरतने पर रोहतास की कोर्ट ने प्रभारी एसपी को हिरासत में ले लिया है. इस दौरान कोर्ट ने करीब पांच घंटों तक प्रभारी एसपी को न्यायिक हिरासत में रखा. 34 साल पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की.

रोहतास. हत्या के एक मामले में लापरवाही बरतने पर रोहतास की कोर्ट ने प्रभारी एसपी को हिरासत में ले लिया है. इस दौरान कोर्ट ने करीब पांच घंटों तक प्रभारी एसपी को न्यायिक हिरासत में रखा. 34 साल पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने और कोर्ट द्वारा जारी कुर्की जब्ती का तामिला प्रतिवेदन अदालत में पेश नहीं करने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की.

एसपी आशीष भारती 24 को तलब

कोर्ट में एसपी आशिष भारती को उपस्थित होना था, लेकिन उनके छुट्टी पर रहने के कारण प्रभारी एसपी सह मुख्यालय डीएसपी सरोज कुमार साह कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे. करीब पांच घंटे न्यायिक हिरासत में रखने के बाद कोर्ट ने उन्हें जाने का आदेश दिया. अदालत ने 24 अक्टूबर को हर हाल में एसपी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले को तीन माह की भीतर निष्पादित किया जाना है.

क्या है मामला

साल 1979 में रोहतास के नासरीगंज स्थित अतमीगंज गांव में रामानुज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई के दौरान 6 में से 4 आरोपियों की मौत हो गई. बाकी बचे दो आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है. मामले की निगरानी कर रहे पटना हाई कोर्ट ने रोहतास सिविल कोर्ट को तीन महीने के भीतर केस का निष्पादन करने का आदेश दिया है.

न गिरफ्तारी हुई ना ही कुर्की जब्ती

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती का भी निर्देश पुलिस को दिया. कोर्ट द्वारा एसपी को कई बार आदेश का पालन कराने के लिए पत्र भेजा गया, लेकिन पुलिस ने न तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और ना ही उनके घर की कुर्की जब्ती का प्रतिवेदन ही अदालत में पेश किया. जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने एसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया था.

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