रोहतास व्यवहार न्यायालय ने भोजपुर और मधुबनी के एसपी पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया, जानें क्या है मामला

रोहतास व्यवहार न्यायालय ने भोजपुर और मधुबनी के एसपी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगया है. पुलिस कप्तान पर यह जुर्माना एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने गवाही के लिए लंबित एक 11 साल पुराने मामले में लगाया है.
Bihar News: रोहतास व्यवहार न्यायालय ने भोजपुर और मधुबनी के एसपी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगया है. पुलिस कप्तान पर यह जुर्माना एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने गवाही के लिए लंबित एक 11 साल पुराने मामले में लगाया है. एसपी के अलावे न्यायालय ने राजपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ भी पांच हजार का हर्जाना लगाया गया है. कोर्ट ने हर्जाने की राशि अगली नियत तिथि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश जारी किया है.
न्यायालय ने भोजपुर और मधुबनी के जिला पुलिस कप्तान पर यह हर्जना गवाही के लिए लंबित एक 11 साल के पुराने मामले में लगाया है. दरअसल, मामला राजपुर थाना कांड संख्या 37/12 से जुड़ा हुआ है. इसका ट्रायल जिला व्यवहार न्यायालय में सत्र वाद संख्या 109/ 2017 में चल रहा है.
न्यायालय ने इसी मामले में रोहतास एसपी के जरिये भोजपुर, मधुबनी और राजपुर थानाध्यक्ष तीनों अधिकारियों को मामले के गवाहों को प्रस्तुत कराने के आदेश जारी किया था. लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कोर्ट में गवाहनों को प्रस्तुत नहीं किया. जिसके बाद कोर्ट ने तीनों पदाधिकारियों पर पांच-पांच हाजर रुपये का हर्जना लगाया. उक्त राशि को कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश जारी किया है.
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