सासाराम कोर्ट : फर्जी जमानतदारों पर प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश
सासाराम कोर्ट : एडीजे बारह आशुतोष कुमार की अदालत ने सत्र वाद संख्या 89ए/94 में सुनवाई के बाद फर्जी जमानतदारों के विरुद्ध सासाराम नगर थाना अध्यक्ष को अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है. ज्ञातव्य हो कि मामले के अभियुक्त एकादश राम निवासी समहुता थाना परसथुआं ने अपने जमानत के समय दो फर्जी […]
सासाराम कोर्ट : एडीजे बारह आशुतोष कुमार की अदालत ने सत्र वाद संख्या 89ए/94 में सुनवाई के बाद फर्जी जमानतदारों के विरुद्ध सासाराम नगर थाना अध्यक्ष को अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है.
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ज्ञातव्य हो कि मामले के अभियुक्त एकादश राम निवासी समहुता थाना परसथुआं ने अपने जमानत के समय दो फर्जी जमानतदारों बबन शाह निवासी महुआरा, करहगर और कामेश्वर सिंह निवासी तकिया,सासाराम को अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर अपना बंद पत्र दाखिल किया था.
अभियुक्त एकादश जमानत के बाद से ही से ही फरार हो गया, जिसके बाद अदालत ने अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने के लिए जमानतदारों पर नोटिस भेजा, तो उनके पते फर्जी पाये गये. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उक्त आदेश पारित किया है.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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