दहेज हत्या मामले में पति और देवर दोषी करार
Author Prabhat khabar digital desk
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सासाराम कोर्ट : एडीजे-छह अनंत सिंह की अदालत ने हत्या से जूड़े मामले में सुनवाई करते हुए हत्या के अभियुक्त पति अनिल चौधरी व देवर संतोष चौधरी निवासी रणजीत गंज, रोहतास को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार 10 मई को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि आरोपित अनिल चौधरी की शादी 1996 […]
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सासाराम कोर्ट : एडीजे-छह अनंत सिंह की अदालत ने हत्या से जूड़े मामले में सुनवाई करते हुए हत्या के अभियुक्त पति अनिल चौधरी व देवर संतोष चौधरी निवासी रणजीत गंज, रोहतास को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार 10 मई को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि आरोपित अनिल चौधरी की शादी 1996 में मंजु देवी से हुई थी. शादी के बाद से ही आरोपितों द्वारा पीड़िता और उसके परिवार वालों से दहेज की मांग की जा रही थी.
और दहेज की मांग को लेकर उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता था. दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपितों ने पीड़िता को जहर देकर मार डाला. इलाज के दौरान 27 जून 2006 को अस्पताल में पीड़िता की मृत्यु हो गयी. इस मामले के अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार रमण ने बताया कि मृतक मंजु देवी द्वारा अस्पताल में मृत्यु पूर्व पुलिस और डॉक्टर के समक्ष दिये गये बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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