नये नियम के तहत दिव्यांगों को मिलेगी सरकारी सेवा
Updated at : 09 Aug 2018 5:30 AM (IST)
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सरकारी सुविधा देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं दोषी पाये जाने पर चाहे कोई भी हो जरूर होगा मुकदमा बिहार राज्य दिव्यांगता आयोग के आयुक्त ने दी हिदायत सासाराम सदर : दिव्यांगों को सरकारी सुविधा देने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, दोषी पाये जाने पर मुकदमा करेंगे. […]
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सरकारी सुविधा देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
दोषी पाये जाने पर चाहे कोई भी हो जरूर होगा मुकदमा
बिहार राज्य दिव्यांगता आयोग के आयुक्त ने दी हिदायत
सासाराम सदर : दिव्यांगों को सरकारी सुविधा देने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, दोषी पाये जाने पर मुकदमा करेंगे. दिव्यांगों को सरकार की हर योजना को लाभ देना है, साथ ही इन लोगों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निबटारा व समाधान करना है.
इसके लिए हम कटिबद्ध है. यह बात बुधवार को बिहार राज्य नि:शक्तता के आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने कहीं. उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकतर दिव्यांग सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं, जो निंदनीय है. योजना की लाभ देने के लिए सारी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारी की होती है पर जागरूकता के अभाव में दिव्यांगों की सरकारी सेवा नदारद हो जाती है. पर अब ऐसा नहीं होगा. नये नियम के तहत हर दिव्यांगों की सरकारी सेवा दी जायेगी. समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निबटारा किया जायेगा. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक हेल्पलाईन जारी किया जा रहा है. इस हेल्पलाईन पर कभी भी दिव्यांग पर समस्या को बता सकते है. शीघ्र ही हेल्पलाइन नंबर जारी होगा. मौके पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अशोक कुमार चौधरी आदि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.
किसी भी समस्या का होगा ऑन द स्पॉट निबटारा
बिहार राज्य नि:शक्तता के आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों की किसी भी प्रकार की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जायेगा. इसके लिए 11 अगस्त को शहर के ओझा टाउन हॉल में चलंत लोक अदालत का आयोजन होगा. इसकी सारी तैयारी पूरी हो गयी है. उन्होंने कहा कि इस चलंत लोक अदालत के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के अधिकारियों के संरक्षण व समस्याओं का समाधान के लिए उक्त कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है.
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