लोक शिकायत निवारण में नहीं चार विभागों के मामलों की सुनवाई
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राशन कार्ड, बैंक ऋण, मनरेगा व आंगनबाड़ी से संबंधित मामले विभागों में जायेंगे सासाराम सदर : राशन कार्ड, बैंक ऋण, मनरेगा व आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित सभी मामले की सुनवाई अब जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नहीं करेंगे. इन चार बिंदुओं से संबंधित मामले को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई प्रतिबद्ध […]
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राशन कार्ड, बैंक ऋण, मनरेगा व आंगनबाड़ी से संबंधित मामले विभागों में जायेंगे
सासाराम सदर : राशन कार्ड, बैंक ऋण, मनरेगा व आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित सभी मामले की सुनवाई अब जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नहीं करेंगे. इन चार बिंदुओं से संबंधित मामले को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई प्रतिबद्ध हो गया है. अब इन चार बिंदुओं से जुड़े मामले के परिवादियों को संबंधित विभाग में जाना होगा.
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ऋषिदेव झा ने सोमवार को बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत चार विभाग के मामले की सुनवाई नहीं होगी. इसमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग व समाज कल्याण विभाग है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में राशन कार्ड में नाम जोड़ना व हटाना आदि मामला के संबंध में परिवाद दायर नहीं करेगा.
वहीं उद्योग विभाग में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से भिन्न कार्य के लिए बैंक से ऋण प्राप्त नहीं होने से संबंधित मामला, ग्रामीण विकास विभाग से मनरेगा योजना से संबंधित परिवाद और समाज कल्याण विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों से सेविका/सहायिका के चयन के मामले की परिवाद दायर नहीं होगा. इन सभी मामले की सुनवाई संबंधित विभागों में होगी.
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