राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा ट्रैफिक चालान मामलों का निष्पादन

द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत
पूर्णिया. द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर ट्रैफिक डीएसपी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पूर्णिया के अपर न्यायायिक दण्डाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनील कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक मामलों में चालान के निष्पादन को लेकर पहल की गई है. उन्होंने बताया कि आगामी 9 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक नियम के पालन नहीं करने वाले चालान,हेलमेट के चालान,सीट बेल्ट, प्रदूषण और इंश्योरेंस के मामले में काटे गए ऑनलाइन चालान का निपटारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पहली बार बिहार में की गई है. श्री कुमार बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे. पूर्णिया विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले को आधार बनाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के निपटारे का कार्य किया गया है. इससे बड़ी संख्या में वाहन चालकों को राहत मिलेगी. उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वाहन चालक, जिनका चालान ट्रैफिक नियमों की अनदेखी में कटी है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर सेटलमेंट करा सकते हैं. बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ओमी शंकर शरण ने कहा कि ऑनलाइन चालान में 50 फीसदी की रियायत दी गई है. उन्होंने कहा कि यह रियायत वाहन फिटनेस, अधिक भाड़ा ढोने एवं परमिट डिफोल्डर के मामले पर लागू नहीं होंगे. बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार एवं परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारी तथा टॉफिक पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.
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