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10 मई को लगेगी इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत, तैयारी पूरी

Updated at : 08 May 2025 5:51 PM (IST)
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10 मई को लगेगी इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत, तैयारी पूरी

तैयारी पूरी

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पूर्णिया. शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया की ओर से व्यवहार न्यायालय पूर्णिया तथा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. यह जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कन्हैया जी चौधरी ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा. सभी वादकारीगण 10. मई को अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्तारण समझौता के आधार पर कराने का अवसर प्राप्त करें. 4700 लंबित मामले किये गये चिन्हित इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग 4700 लंबित मामले को चिन्हित किया गया है. चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है. पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बीएसएनएल एवं अन्य से संबंधित लगभग 11,800 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है. संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 30. अप्रैल 2025 से प्री-सिटिंग / प्री-काउन्सेलिंग हो रही है, जिन वादकारियों एवं विपक्षियों को लोक अदालत से पूर्व आपसी सुलहनामा के आधार पर मामलों को निपटारा कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय में जाकर मामले का निपटारा करा सकते हैं. वाद निष्पादन के लिए 15 पेठ का गठन वाद निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के लिए 15 पीठ का गठन किया गया है. वहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए 01-01 पीठ का गठन किया गया है. पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है, उनका वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा. आमजनों के सुविधा के लिए पॉच हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जहां पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है.जिला जज ने आमलोगों से अपील की है कि जिन पक्षकारों को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे 10 मई को संबंधित न्यायालय में पहुंचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं. वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च/मुफ्त तत्काल निष्पादित करायें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ARUN KUMAR

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ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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