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कारतूस हेराफेरी के आरोप में खगड़िया के शस्त्र पदाधिकारी का कार्यालय सहायक गिरफ्तार

Updated at : 05 Aug 2025 7:30 PM (IST)
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कारतूस हेराफेरी के आरोप में खगड़िया के शस्त्र पदाधिकारी का कार्यालय सहायक गिरफ्तार

कारतूस हेराफेरी के आरोप में खगड़िया के जिला शस्त्र पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित कार्यालय सहायक को पूर्णिया के केहाट थाना की पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है.

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मृत लाइसेंसधारी के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर की थी कारतूस की खरीदारी

पूर्णिया. कारतूस हेराफेरी के आरोप में खगड़िया के जिला शस्त्र पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित कार्यालय सहायक को पूर्णिया के केहाट थाना की पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अभियुक्त अविनाश कुमार पिता रामलोचन कुंवर साकिन मणिआधा थाना मटिहानी जिला बेगुसराय का रहनेवाला है.

बीते 11 जुलाई को एसटीएफ पटना द्वारा हाजीपुर रेलवे स्टेशन के इलाके में छापामारी कर पांच अपराधी को अवैध कारतूस, आर्म्स लाइसेंस बुक एवं अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के दौरान पकड़ाये अभियुक्तों द्वारा हाजीपुर रेल थाना को बताया गया था कि जब्त लाइसेंस बुक नंबर 22/2008 जगदीश प्रसाद निराला, पिता स्व. जामुन यादव, साकिन कुम्हरचकी, थाना मुफस्सिल जिला खगड़िया के नाम का है. उक्त लाइसेंसधारी की मृत्यु जुलाई 2024 में हो गयी है. जगदीश प्रसाद निराला के लाइसेंस पर गिरफ्तार अभियुक्त पूर्णिया के विशाल गन हाउस के संचालक महबूब खान टोला के इन्द्रजीत कुमार से कारतूस खरीद कर हाजीपुर बेचने आया था. इस घटना के संबंध में हाजीपुर रेल थाना कांड संख्या 112/2025 दर्ज किया गया है.

इस सूचना के आधार पर केहाट थाना की पुलिस ने बीते 16 जुलाई को विशाल गन हाउस के संचालक इन्द्रजीत कुमार से पूछताछ की. इसके बाद गन हाउस की खरीद-बिक्री पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया था कि लाइसेंसधारी जगदीश प्रसाद निराला के लाइसेंस पर बीते 27 जून को 0.315 बोर का 20 कारतूस, 28 जून को 0.315 बोर का 20 कारतूस एवं 29 जून को 0.315 बोर का 50 कारतूस खरीदा गया. तीनों खरीद की प्राप्ति रसीद में लाइसेंसधारी जगदीश प्रसाद निराला का हस्ताक्षर भी था, जबकि रेल थाना हाजीपुर द्वारा बताया गया था कि लाइसेंसधारी जगदीश प्रसाद निराला की मृत्यु जुलाई 2024 में ही हो गयी है. इस जांच के बाद विशाल गन हाउस के संचालक इन्द्रजीत कुमार से उक्त लाइसेंसधारी के मृत्यु उपरांत किस व्यक्ति द्वारा कारतूस खरीद कर पंजी में हस्ताक्षर किया गया था, के बारे में पूछने पर उनके द्वारा न ही कोई कागजात प्रस्तुत किया गया था और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया था. इस घटना के संबंध में केहाट थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए विशाल गन हाउस के संचालक इन्द्रजीत कुमार को कारतूस हेरा-फेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अनुसंधान के क्रम में जिला शस्त्र पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहायक की भी इस कांड में संलिप्ता पायी गयी. इसके बाद सोमवार को अविनाश कुमार को गिरफ्तार किया गया. छापामारी दल के हाट थानाध्यक्ष उदय कुमार, पुअनि संजीत कुमार, सअनि राम सुभक सिंह, सशस्त्र बल के साथ खगड़िया एसटीएफ शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ARUN KUMAR

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By ARUN KUMAR

ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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