तय समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें : डीएम

डीएम ने की 08 अपील की सुनवाई
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत डीएम ने की 08 अपील की सुनवाई पूर्णिया. जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल-08 अपील की सुनवाई की. सुनवाई के क्रम मे सभी लोक प्राधिकार ऑनलइन वीसी के माध्यम से ज्वाइन किया. यह अधिनियम बिहार सरकार द्वारा आम नागरिकों को उनकी शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निवारण का कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए लागू किया गया है.जिला पदाधिकारी ने आयोजित अपील सुनवाई में सभी अपीलकर्ताओं की बात धैर्यपूर्वक सुनीं एवं उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण किया.सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक अपीलकर्ता को अपना पक्ष पूर्ण रूप से रखने का अवसर प्राप्त हो.जिला पदाधिकारी ने सुनवाई के उपरांत संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने का आवश्यक निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार्य नहीं होगा. गौरतलब है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं अधिकारों से वंचित होने पर शिकायत दर्ज कराने तथा उसके निवारण का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है. इस अधिनियम के तहत नागरिक जिला स्तर पर अपील दायर कर सकते हैं एवं जिला पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार के रूप में सुनवाई करते हैं. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अपना अधिकार प्राप्त करने हेतु वे जिला कार्यालय में अपील दायर कर सकते हैं. इस प्रकार की सुनवाई का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके.
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