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हमला करने के आरोप में 12 अभियुक्तों को तीन साल की सजा व अर्थदंड

Updated at : 09 Feb 2026 6:48 PM (IST)
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हमला करने के आरोप में 12 अभियुक्तों को तीन साल की सजा व अर्थदंड

घर में जबरन घुसकर हमला करने के एक मामले में पूर्णिया की एक अदालत ने 12 अभियुक्तों को तीन साल कारावास की सजा सुनायी है.

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पूर्णिया कोर्ट. घर में जबरन घुसकर हमला करने के एक मामले में पूर्णिया की एक अदालत ने 12 अभियुक्तों को तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल मिलाकर ₹11000 का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग कारावास की अवधि के हिसाब से 6 माह की सजा अतिरिक्त जोड़ दी जाएगी. जिन अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनायी गयी है उनमें अमौर थाना क्षेत्र के निवासी जमील अंसारी, रकीब अंसारी, छोटू अंसारी, मुन्ना अंसारी उर्फ फन्नू अंसारी, साज्जाद अंसारी, सदीक अंसारी ऊर्फ फहकरा, इरफान अंसारी, शोकील उर्फ शौकत अंसारी, बकार, शमीम अंसारी, मजहरूल अंसारी और गुदरी अंसारी के नाम शामिल हैं. यह सजा न्यायिक दंडाधिकारी राहुल प्रकाश के न्यायालय ने सुनायी है. मामला जी आर 1342/2018 से संबंधित है. इसके लिए अमौर थाना कांड संख्या 66/2018 दर्ज कराते हुए सूचक राजमोहन झा ने आवेदन में बताया कि सभी अभियुक्त उनके घर में जबरन घुसकर हरवे हथियार के बल पर घरों को तोड़ने लगे और घर से बहुमूल्य सामग्री नष्ट कर दिया व छीन लिया और सूचक को बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया. साथ ही धमकी भी दी. अभियोजन पदाधिकारी सारिक राजा ने गवाह को प्रस्तुत किया. साक्ष्य व अन्य उपलब्ध सामग्री जो अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया था, को देखने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी राहुल प्रकाश ने अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुनायी.

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ARUN KUMAR

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By ARUN KUMAR

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