Pawan Singh Divorce: दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने पवन सिंह पहुंचे आरा कोर्ट, हुई फर्स्ट काउंसलिंग

Pawan Singh Divorce: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए आज आरा के फैमिली कोर्ट पहुंचे है. पवन सिंह और ज्योति सिंह आज न्यायाधीश के समक्ष अपनी-अपनी बात रखेंगे.
बिहार के भोजपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है. भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए आज आरा के फैमिली कोर्ट पहुंचे. दूसरी पत्नी से तलाक प्रकरण को लेकर पवन सिंह की आज यानि गुरुवार को पेशी हुई. पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट पहुंचे, वहीं, पत्नी ज्योति सिंह भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंची. पवन सिंह और ज्योति सिंह ने आज न्यायाधीश के समक्ष अपनी-अपनी बात रखे. इस दौरान पवन सिंह और ज्योति सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर में दिखे. कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने दोनों को अपने चैंबर में थोड़ी देर बैठाकर काउंसिंग भी किए हैं. इसके बाद दोनों कोर्ट से रवाना हो गये.
पवन सिंह के मामले में फैमिली न्यायालय के प्रधान नयायाधीश त्रिभुवन यादव के कोर्ट में गुरुवार को पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह उपस्थित हुई. उसके बाद उनके चेंबर में दोनों का काउंसलिंग हुआ. प्रधान न्यायाधीश ने साथ में बैठा कर दोनों का काउंसलिंग किया. पवन सिंह के अधिवक्ता ने बताया की काउंसलिंग के दौरान प्रधान न्यायाधीश से पवन सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को रखने को हरगिज तैयार नहीं हूं. वहीं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि हम रहने को तैयार है. लेकिन, मेरे जान का भी खतरा है. मुझे इस बात का डर है कि कहीं पहली पत्नी जैसा मेरा हाल भी न हो जाय, इसलिए मैं भी साथ रहने को तैयार नहीं हूं.
दोनों की बात सुनने के बाद प्रधान नयायाधीश ने कहा कि दो ही बाते शेष रह गयी है. पहला दोनों आपस में सहमति के आधार पर एक मुश्त सेटेलमेंट राशि पर दोनों अलग हो जाये. वहीं, दूसरा विकल्प कोर्ट में मेरिट पर सुनवाई हो. दोनों ने बताया कि आपस में बात कर अगले तारीख को कोर्ट के समक्ष रखा जायेगा. कोर्ट ने कुटुंब न्यायालय में पार्ट काउंसलिंग के लिये 21 जून 2022 को अगली तिथि निर्धारित की गयी है. वही दूसरी और ज्योति सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि बलिया जिले में मेंटेनेंस का केस हुई है. उन्होंने भी कहा कि ज्योति सिंह से बात कर एक मुस्त सेटलमेंट पर कोर्ट को अवगत कराएंगे.
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