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पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को सजा

Updated at : 18 Sep 2025 8:51 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को सजा

पॉक्सो एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने अबोध बालिका के साथ किये गये लैंगिक हमले के जुर्म में गुरुवार को एक युवक को छह वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी किया.

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न्यायालय संवाददाता, पटना पॉक्सो एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने अबोध बालिका के साथ किये गये लैंगिक हमले के जुर्म में गुरुवार को एक युवक को छह वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी किया. विशेष न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र स्थित भरतपुरा गांव निवासी अशोक साह उर्फ करिया को पॉक्सो एक्ट व भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का निर्देश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. मामले के अपर लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी ने एक अबोध बालिका के साथ छेड़छाड़ व लैंगिक हमला किया था. मामले की प्राथमिकी पटना के दुल्हिन बाजार थाने में दर्ज की गयी थी. अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में छह गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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