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बिहार में वाहन टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट, बस करना होगा ये काम

Vehicle Tax in Bihar: बिहार में पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से पुराने वाहन स्क्रैप कराने वालों को मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.जो वाहन मालिक भारत स्टेज -2 या उससे पहले के मानकों के अनुसार बने सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप कराते हैं और जमा प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट) दिखाते हैं तो उन्हें मोटर वाहन टैक्स में ये छूट दी जाएगी.

Vehicle Tax in Bihar: बिहार में पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से पुराने वाहन स्क्रैप कराने वालों को मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है.

इन्हें मिलेगी छूट

बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो वाहन मालिक भारत स्टेज -2 या उससे पहले के मानकों के अनुसार बने सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप कराते हैं और जमा प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें मोटर वाहन टैक्स में ये छूट दी जाएगी.

गाड़ी मालिकों को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम

उन्होंने आगे कहा कि यह नीति पुराने वाहनों को हटाने, प्रदूषण को कम करने व गाड़ी मालिकों को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस कड़ी में राज्य सरकार के इस फैसले से राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश विशेष सहायता कार्यक्रम-2025-26 के तहत बिहार को 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत यदि राज्य स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे प्रावधानों को अधिसूचित कर पोर्टल पर लागू करता है, तो उसे केंद्रीय सहायता राशि दी जाती है.

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सरकार को भी होगा फायदा

बता दें कि इस कर-छूट नीति के क्रियान्वयन से सिर्फ राज्य के वाहन मालिक ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार भी आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी. इससे केंद्र से मिलने वाले अनुदान का उपयोग राज्य के विकास पर किया जा सकेगा.

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Rani Thakur
Rani Thakur
रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहीं हैं.

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