खान सर समेत चार की अग्रिम जमानत पर 10 जुलाई को आएगा फैसला, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

Author Anand singh|Edited by Nikhil Anurag
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खान सर की जमानत पर 10 को फैसला: अदालत ने सुरक्षित रखा आदेश

Khan Sir News : खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर समेत चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसका फैसला 10 जुलाई को सुनाया जाएगा. इस दौरान गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक भी जारी रहेगी.

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Khan Sir News : हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान समेत चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका तथा न्यायिक हिरासत में बंद दो सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा.

दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें

सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अरविन्द कुमार मउआर ने अग्रिम जमानत देने की मांग की. वहीं विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यम झा और नागेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की अपील की. करीब एक घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया.

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी

अदालत ने खान सर, अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय की गिरफ्तारी पर पूर्व में दी गई अंतरिम रोक को भी 10 जुलाई तक के लिए बरकरार रखा है.

दो सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत पर भी सुनवाई

मामले में न्यायिक हिरासत में बंद दो सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई पूरी हुई. इस याचिका पर भी अदालत 10 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी.

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के समीप हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था. इस मामले में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है.

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