संवाददाता, पटना
बिहार की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को चक्कों की संख्या के अनुसार वजन ले जाना होगा. परिवहन विभाग के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना में 16 जुलाई, 2018 द्वारा टायरों के आकार, प्रकृति और संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन यान जिसमें मोटर कैब को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की गाड़ी के लिए वजन तय किया है. लेकिन, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी शिकायत लगातार विभाग के पास पहुंच रही है इसके बाद सख्ती करने का आदेश जारी किया गया है. अगर गाड़ी मालिक चाहते हैं कि उनकी गाड़ी में वजन की संख्या बढ़ायी जाये, तो इसके लिए वाहन का निबंधन प्रमाणपत्र यानी आरसी में बढ़े हुए वजन की जानकारी को जोड़ना होगा. इस पक्रिया में वाहन मालिक को उसके लिए टैक्स भरना होगा. ऐसा नहीं करने वाले गाड़ियों से जुर्माना लिया जायेगा. वहीं, ऐसी सड़कें जहां भारी वाहनों का आवागमन नहीं होना है, उन सड़कों पर भी सख्ती की जायेगी. परिवहन कार्यालय की टीम सुनिश्चित करेगी कि वैसी किसी भी सड़क पर भारी गाड़ियों का आवागमन नहीं हो.
विभाग के मुताबिक गाड़ियों के वजन की माप करने के लिए सभी जगहों पर धर्म कांटा पूर्व से बना है, जहां वजन की जांच होती है.ओवरलोडिंग को पकड़ा जाता है, लेकिन अब जांच के बाद गाड़ियों में ओवरलोडिंग होगी, तो आरसी पर उस वजन का जिक्र रहना जरूरी होगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

