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ग्रामीण घरों, दुकानों, बाजारों से "30-60 तक प्रतिमाह यूजर चार्ज

Updated at : 25 Aug 2025 1:15 AM (IST)
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ग्रामीण घरों, दुकानों, बाजारों से  "30-60 तक प्रतिमाह यूजर चार्ज

राज्यभर के ग्रामीण घरों, दुकानों, हाट-बाजारों और अन्य छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज के रूप में 30 से 60 रुपये तक प्रतिमाह वसूला जायेगा.

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मनोज कुमार, पटना राज्यभर के ग्रामीण घरों, दुकानों, हाट-बाजारों और अन्य छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज के रूप में 30 से 60 रुपये तक प्रतिमाह वसूला जायेगा. ग्राम पंचायत और वार्ड क्रियान्वयन समिति शुल्क का निर्धारण करेगी. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बड़े दुकानों, हाेटलों, सरकारी संस्थाओं, शादी, भोज, घरेलू उत्सव, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों से जमा कचरे के प्रबंधन के लिए सौ से दो सौ रुपये वसूले जायेंगे. आयोजनों के आसपास जमा कचरे के प्रबंधन को भी इसमें रखा गया है. जबकि एससी-एसटी व प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लाभ पाने वाले परिवारों से 15 रुपये वसूला जायेगा. दिव्यांग और असहाय परिवारों से उपयोगिता शुल्क लेने पर ग्राम पंचायत निर्णय करेगी. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसके लिए नीति निर्धारित की गयी है. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण के तहत नीति का निर्धारण किया गया है. इसके साथ ही राज्य के 1.41 लाख स्वच्छताकर्मी को पांच हजार व आठ हजार पर्यवेक्षकों को अब नौ हजार रुपये मासिक भी तय कर दिया गया है. इसके लिए भी नीति बना दी गयी है. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण के तहत कार्य कर रहे अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों को अब हर माह पांच हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही अंशकालिक पर्यवेक्षकों को नौ हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा. इसके साथ ही स्वच्छताकर्मियों को उपयोगिता शुल्क के रूप में वसूली गयी राशि में 50 फीसदी दी जायेगी. इसका फायदा राज्य के एक लाख 41 हजार 116 अंशकालिक स्वच्छताकर्मियों तथा 8053 अंशकालिक पर्यवेक्षकों को लाभ मिलेगा. केंद्र और राज्य सरकार की राशि मिलाकर दिया जायेगा पैसा केंद्रीय वित्त आयोग से 2500 और राज्य निधि से 2500 स्वच्छताकर्मियों को मिलेंगे. पर्यवेक्षकों को केंद्रीय वित्त आयोग से दो हजार और राज्य निधि से सात हजार रुपये दिये जायेंगे. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसके लिए नीति निर्धारित कर दी गयी है. अभी अंशकालिक स्वच्छताकर्मियों को 15 सौ से 3000 रुपये प्रतिमाह और पर्यवेक्षकों को पांच हजार से 75 सौ रुपये काम के आधार पर देने का प्रावधान है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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