Unlock 3.0 Bihar: बिहार के कई जिलों में व्यक्तियों और वस्तुओं के आवाजाही पर लगे प्रतिबंध तो केंद्र ने राज्य को भेजा पत्र, कही ये बातें...

Unlock 3.0 Bihar पटना: केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिव को अनलॉक तीन के गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर पत्र भेजा है. पत्र में मुख्य सचिव से कहा गया है कि अनलॉक-तीन में राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसको लेकर किसी को अलग से अनुमति, पास या इ-परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है.
Unlock 3.0 Bihar पटना: केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिव को अनलॉक तीन के गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर पत्र भेजा है. पत्र में मुख्य सचिव से कहा गया है कि अनलॉक-तीन में राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसको लेकर किसी को अलग से अनुमति, पास या इ-परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है.
उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही पड़ोसी देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार व्यक्तियों व वस्तुओं के आनेजाने पर भी रोक नहीं है. केंद्र को यह सूचना मिल रही है कि कुछ जिलों के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है.
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इसके कारण वस्तुओं व सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्याएं खड़ी हो रही है. इससे सप्लाई चेन भी टूट रहा है और सामानों की आपूर्ति में बाधा आ रही है. यह गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और आपदा प्रबंधन एक्ट के विरूद्ध है. ऐसे में राज्य के अंदर व राज्य के बाहर सामान के आनेजाने पर कोई रोक नहीं लगे.
पटना जिले में फल, सब्जी, मंडी व मांस-मछली की दुकानें शाम में नहीं खुलेंगी. ये दुकानें अब सुबह छह से दस बजे तक ही खोली जा सकती हैं. शाम को इन दुकानों को खुलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन दुकानों पर लग रही भीड़ व कोरोना के फैलाव के खतरे को लेकर नया नियम बनाया गया है. हालांकि, शेष सभी दुकान व प्रतिष्ठान पूर्व के नियमों के तहत दस बजे दिन से छह बजे शाम तक खोले जा सकते हैं. यह नियम छह सितंबर तक प्रभावी रहेगा. विदित हो कि अभी तक फल-सब्जी, मांस-मछली की दुकानें व मंडी को सुबह के साथ ही अपराह्न तीन से शाम सात बजे तक खोलने की इजाजत दी गयी थी
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya
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