हत्या मामले में दो को सात वर्ष की कारावास व जुर्माना

patna news: पटना सिटी. गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम दिव्या जासयवाल की अदालत ने हत्या मामले में दो अभियुक्तों को सात वर्ष की कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
पटना सिटी. गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम दिव्या जासयवाल की अदालत ने हत्या मामले में दो अभियुक्तों को सात वर्ष की कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. हत्या मामले में आरोपित दीदारगंज थाना के फतेहपुर निवासी रमाशंकर केशरी उर्फ कारु साव और कुंदन कुमार केशरी है.
अपर लोक अभियोजक शिवनाथ प्रसाद ने बताया कि दोनों को मिली सजा दीदारगंज थाना कांड संख्या 177/2010 से जुड़ा है. आरोपितों ने 3 नवम्बर 2010 को गांव के ही तिरुपति कुमार को लोहा का रॉड और लाठी से मारकर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान तिरुपति की मौत पीएमसीएच में हो गयी थी.लोक अभियोजक ने बताया कि तिरुपति दिवाली के मौके पर घर की सफाई कर रहा था. तिरुपति ने अभियुक्तों को दीवार पर लगी गंदगी को साफ करने के लिए कहा. इसी बात को लेकर अभियुक्तों ने घटना को अंजाम दिया था.
विद्यार्थी से मारपीट कर दी धमकी
पटना सिटी. सुल्तानगंज थाना में विद्यार्थी विशाल कुमार ने मारपीट करने और जान मारने की धमकी दिये जाने की शिकायत दर्ज करायी है. रानी घाट निवासी विद्यार्थी ने पुलिस को बताया है कि वो पढ़ाई के साथ रोजगार भी करते हैं. महेंद्रू में स्थित दुकान पर छेदी पासवान और गोलू अपने दस दोस्तों के साथ आया और मारपीट करते हुए तेज हथियार से प्रहार किया. जिसमें वह बच गया. आरोपितों ने जान मारने की धमकी दी है. पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले में छानबीन की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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