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नयी न्यूनतम मजदूरी दर एक से लागू होगी

श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी एक अप्रैल से 3.17 प्रतिशत अतिरिक्त परिर्वतनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की गयी है

पटना. श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी एक अप्रैल से 3.17 प्रतिशत अतिरिक्त परिर्वतनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की गयी है. मंत्री संतोष कुमार सिंह की पहल पर राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कृषि कामगार को छोड़ कर शेष 89 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की लागू दरों को एक समान किये जाने का निर्णय लिया गया है. अब कामगारों को कार्य के अनुरूप कोटि की मजदूरी प्राप्त करने में सहुलियत होगी. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों तथा चीनी मिल में आउटसोर्सिग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है. ऐसा किये जाने से कुल अनुसूचित नियोजनों की संख्या 88 से बढ़कर 90 हो गयी है.

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