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केरल हाइकोर्ट के जज के विनोद होंगे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की अनुशंसा

Updated at : 09 Feb 2023 2:13 AM (IST)
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केरल हाइकोर्ट के जज के विनोद होंगे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की अनुशंसा

केरल हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन अब पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे. सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए अपनी अनुशंसा की है.

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केरल हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन अब पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे. सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए अपनी अनुशंसा की है. सुप्रीम कोर्ट अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजेगा. केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति के बाद के विनोद चंद्रन को पटना हाइकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने की अधिसूचना जारी होगी.

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त था

मालूम हो कि पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये जाने के बाद से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त था. फिलहाल पटना हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाइकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. कॉलेजियम ने पटना के अलावा हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी और त्रिपुरा हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश भी की है.

24 अप्रैल 2025 को रिटायर होंगे के विनोद चंद्रन

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इससे पहले न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाने की सिफारिश की थी. लेकिन फिर कॉलेजियम ने अधिक रिक्तियों और मुख्य न्यायधीशों के सुप्रीम कोर्ट में प्रोमोशन को ध्यान में रखते हुए अपनी इस सिफारिश को वापस ले लिया था. इसके बाद जस्टिस विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य नयायधीश बनाया गया. के विनोद चंद्रन 24 अप्रैल 2025 को रिटायर होने वाले हैं.

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सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पांच जजों की सुप्रीम कोर्ट के लिए की थी सिफारिश

बता दें कि बीते 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने देश के विभिन्न कोर्ट से तीन चीफ जस्टिस और दो जस्टिस के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए की थी. इसमें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कारोल और जस्टिस अहसानूद्दीन अमानुल्लाह का नाम भी शामिल था.

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