संवाददाता, पटना
जिले के सरकारी विद्यालयों में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के वेतन वृद्धि और संरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है. वेतन संरक्षण के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जायेगा. इसके लिए विशिष्ट शिक्षकों का नये वेतन निर्धारण के लिए डीइओ ने पत्र जारी किया है. सभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को शिक्षक की सेवा पुस्तिका और संबंधित प्रपत्र जिला शिक्षा कार्यालय में जाम करने का निर्देश दिया है. वेतन वृद्धि का लाभ पहली से लेकर आठवीं तक के शिक्षकों को मिलेगा. जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विशिष्ट शिक्षक व प्रधानाध्यापक वेतन निर्धारण प्रपत्र में सभी विवरणी सही भरें और मूल सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र प्रधानाध्यापक कार्यालय में जाम करें. प्रधानाध्यापकों को सभी प्रपत्र की जांच कर सेवा पुस्तिका को स्थापना शाखा में जमा करेंगे.वेतन निर्धारण प्रपत्र की तीन प्रतियां होंगी तैयार
वेतन निर्धारण प्रपत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाना है. इसकी एक प्रति सेवा पुस्तिका के साथ विद्यालय में संधारित की जायेगी. एक प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक और प्रधानाध्यापक कार्यालय में जमा किये जायेंगे. वहीं तीसरी प्रति स्थापना शाखा में संधारित किये जायेंगे, जिसके आधार पर विभागीय नियमानुसार शिक्षक एचआरएमएस में पे इंटाइटलमेंट सेट किया जायेगा. वहीं आवास भत्ता विभागीय प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी आदेश के तहत किया जायेगा. आदेश में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की गलती, विलंब या फिर तथ्य छिपाने और गलत रिपोर्ट साझा करने पर संबंधित शिक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षक को चिह्नित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी.वेतन संरचना का संक्षिप्त विवरण
शिक्षक का स्तर- मूल वेतन – अतिरिक्त लाभ (वृद्धि के बाद)
कक्षा 1-5- 25000- 4 से 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (डीए के साथ)कक्षा 6-8- 28000- 4 से 5 हजार मासिक संरक्षणB
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