मुख्य बातें
Ration Card: पटना. सरकारी राशन की दुकानों पर जनवरी 2026 से अगले आदेश तक चावल और गेहूं का वितरण 2:3 में में किया जायेगा. इसे कुछ यूं समझें. उदाहरण के लिए अंत्योदय या गरीब वर्ग के परिवारों को प्रतिमाह कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है. बदले हुए नियम के हिसाब से अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को कुल खाद्यान्न का दो भाग 14 किलोग्राम गेहूं और तीन भाग – 21 किलोग्राम चावल दिया जायेगा. पहले यह खाद्यान्न एक अनुपात चार यानी कि सात किलोग्राम गेंहू और 27 किलोग्राम चावल दिया जाता था. इसी अनुपात में प्राथमिक राशन कार्ड धारियों को दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क दिया जायेगा.
जिलेवार किया गया आवंटन
आधिकारिक जानकारी के अनुसार नये निर्देश के अनुसार गृहस्थी के लाभुकों के प्रति व्यक्ति हर माह दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल यानी कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क दिया जायेगा. इस आधार पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मासिक आवंटन तय किया है. नये अनुपात में 1842366.84 क्विंटल गेहूं और चावल 2763550.26 क्विंटल हर माह बिहार को दिया जायेगा. इस तरह बिहार की सरकारी राशन की दुकानों पर 4605917.10 मीट्रिक टन आवंटन किया गया है. यह आवंटन जिलेवार किया गया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने राशन अनुपात बदला है. बिहार के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्रा, उत्तरप्रदेश,पश्चिमी बंगाल, तामिलनाडु,केरल ,उत्तराखंड और तामिलनाडु शामिल हैं.
विशेष तथ्य
चावल की तुलना में गेंहूं अधिक मात्रा में देने का निर्णय समय समय पर हुए हैं. इसकी दो अहम वजह बतायी जाती हैं.
- पहली वजह- जब भारत सरकार के पास गेहूं का भंडार जरूरत से ज्यादा हो जाता है.
- दूसरी वजह – कई बार सर्दियों में चावल की मांग की तुलना में गेहूं की मांग अधिक हो जाती है.
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