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Patna High Court ने झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार के न्यायिक कार्य करने पर लगाई रोक, जानें क्या है मामला

Patna High Court Latest news: बताया जा रहा है कि अभी एडीजे के खिलाफ जांच चल रही है. इस आदेश से संबंधित सूचना जारी कर दी गयी है. हाल ही में एडीजे ने अपने एक फैसले में एक आरोपित को महिलाओं के कपड़े साफ करने के आदेश दिया था.

पटना हाइकोर्ट ने मधुबनी जिले के झंझारपुर के अपर जिला एवं न्यायाधीश एडीजे अविनाश कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है. जानकारी के अनुसार एडीजे अविनाश कुमार ने न्यायिक कार्य करने के दौरान जिले के डीएम और एसपी समेत कई वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्हें सही ट्रेनिंग दिये जाने का आदेश पारित किया था.

बताया जा रहा है कि अभी एडीजे के खिलाफ जांच चल रही है. इस आदेश से संबंधित सूचना जारी कर दी गयी है. हाल ही में एडीजे ने अपने एक फैसले में एक आरोपित को महिलाओं के कपड़े साफ करने के आदेश दिया था. दूसरे फैसले में आरोपित को जानवरों को खाना खिलाने की सजा सुनायी थी.

इधर, पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) ने कैमूर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शिव प्रकाश शुक्ल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हाइकोर्ट ने यह कार्रवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स 2020 के रूल 6 के सब- रूल (1) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है. अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जांच के लंबित रहने तक या अगले आदेशों तक श्री शुक्ल का मुख्यालय सिविल कोर्ट, कैमूर (भभुआ) रहेगा.

Also Read: झंझारपुर कोर्ट का अनोखा फैसला, मारपीट के आरोपी को पांच बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने की शर्त पर दी जमानत

पांच महादलित बच्चों को दूध पिलाने का दिया था आदेश- बता दें कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान एडीजे अविनाश कुमार ने एक अनोखा फैसला दिया था. मारपीट के दो आरोपी जमानत देते हुए कहा कि छह महीने तक आप पांच महादलित बच्चें को गाय का दूध पिलाएंगे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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