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लॉकडाउन : पटना में रेस्टोरेंट कर सकेंगे होम डिलीवरी, आज से खुलेंगी किताब की दुकानें

लॉकडाउन-3 के दौरान राजधानी पटना में लगायी गयी पाबंदियों में प्रशासन द्वारा कुछ छूट दी गई है. प्रशासन ने पटना में लोगों को राहत देते हुए सभी रेस्‍त्रां को होम डिलीवरी करने की छूट मिल गई है. साथ ही पटना की सभी किताब दुकानें भी अब खुल सकेंगी.

पटना : लॉकडाउन-3 के दौरान राजधानी पटना में लगायी गयी पाबंदियों में प्रशासन द्वारा कुछ छूट दी गई है. प्रशासन ने पटना में लोगों को राहत देते हुए सभी रेस्‍त्रां को होम डिलीवरी करने की छूट मिल गई है. साथ ही पटना की सभी किताब दुकानें भी अब खुल सकेंगी.पटना जिले में रेस्टोरेंट को खाना की होम डिलिवरी करने की इजाजत दे दी गयी है. लेकिन इसके लिए अपने क्षेत्र के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से इजाजत लेनी होगी.

अनुमंडल पदाधिकारी कार्य करने के लिए अनुमति देंगे, तभी वे होम डिलिवरी कर सकते हैं. जिलाधिकारी कुमार रवि ने रेस्टोरेंट संचालकों को अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही अपना कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अनुमति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के पास रेस्टोरेंट संचालक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी प्राप्त आवेदन पर खाद्य निरीक्षक व अन्य पदाधिकारी के माध्यम से जांच करायेंगे और उनकी अनुशंसा के बाद अनुमति देने की कार्यवाही की जायेगी. खास बात यह है कि रेस्टोरेंट को दस बजे सुबह से छह बजे शाम तक ही खाना की होम डिलिवरी करने की इजाजत मिलेगी. वहीं जिलाधिकारी कुमार रवि ने दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत निबंधित किताब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है. शुक्रवार से पटना के सभी किताब दुकानें खुल जाएंगी. सभी किताब दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोली जा सकेंगी.

इन नियमों का करना होगा पालन

-रेस्टोरेंट में कार्यरत सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

-रेस्टोरेंट की नियमित सफाई व सैनिटाइजेशन कराना होगा.

-पका-पकाया खाना का पैकेट तैयार करने के समय हाथ में ग्लब्स पहनना होगा.

-होम डिलिवरी करने वाले स्टाफ की नियमित स्वास्थ्य जांच भी करानी होगी.

-कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने की अनुमति नहीं है.

-सर्दी-खांसी वाले कर्मी को काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.

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